सिंधु स्वाभिमान समाचारपत्र आनंद मिश्र जिला संवाददाता बलरामपुर दिनांक 12 मई. 2025 की रात्रि में पुलिस व वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम लिबरा घाट कन्हर नदी में अवैध रेत परिवहन करने वालो को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया गया था तभी टीम में शामिल आरक्षक क० 809 शिवबचन सिंह के द्वारा अवैध रेत परिवहन कर रहे ट्रेक्टर को रोकने का प्रयास करने पर आरोपियों के द्वारा टक्कर मारकर वहां से भाग खड़े हुए थे। जिसमे थाना सनावल मे अपराध क० 27/2025 धारा-103 (1), 109, 121(1),132,221,61 (2)3(5),238,249 बी०एन०एस० धारा 33 (1) (ख), 52 भारतीय वन अधिनियम 1927, धारा 04/21 खान एवं खनिज अधिनियम 1957 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। घटना के तत्काल बाद से पुलिस द्वारा टीम बनाकर संदेहियो के ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है एवं उनसे पुछताछ जारी है। विवेचना में संदेहियों से पुछताछ एव पाये गये तथ्यो/ साक्ष्यों के आधार पर पर्याप्त अपराध सबूत पाये जाने पर आरोपीगण आरीफूल हक पिता नसीमूल हक उम्र 24 वर्ष निवासी खाला टोला सेराजनगर थाना धुरकी जिला गढ़वा (झारखण्ड), जमील अंसारी पिता नसीमूल हक उम्र 41 वर्ष सा. खाला टोला सेराजनगर थाना घुरकी जिला गढ़वा (झारखण्ड), शकील अंसारी पिता इसरार अंसारी उम्र 22 वर्ष सा. खाला टोला सेराजनगर थाना धुरकी जिला गढवा (झारखण्ड), अकबर अंसारी पिता स्व० नाजिम मियां उम्र 50 वर्ष सा. अरसली थाना भवनाथपुर जिला गढ़वा (झारखण्ड) के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 ट्रेक्टर को जप्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है ।

विवेचना में सामने आए अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस टीम द्वारा इस मामले और गहन जांच की जा रही है, संभवतः आगे इस मामले में और खुलासे हो सकते हैं।