जिले में अवैध उत्खनन,परिवहन, भण्डारण के रोकथाम हेतु कलेक्टर ने ली जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स की बैठक

सिंधु स्वाभिमान समाचारपत्र सूरजपुर जिले में अवैध उत्खनन / परिवहन / भण्डारण के रोकथाम हेतु कलेक्टर एस.जयवर्धन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स की बैठक आज  कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आहूत  की गई थी। बैठक में सर्व एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर चांदनी कंवर, जिला खनिज अधिकारी  राहुल गुलाटी, सर्व निर्माण विभाग के अभियंता, पुलिस विभाग के संबंधित अधिकारी व अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
   बैठक में जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा विगत बैठक के कार्यवाही विवरण की समीक्षा की गई। इसके साथ ही कलेक्टर द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन / परिवहन / भण्डारण, भार क्षमता से अधिक खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के विरूद्ध, बिना तारपोलीन ढंके खनिजों के परिवहन करने वाले वाहनों के विरूद्ध सतत कार्यवाही व मॉनीटरिंग के निर्देश संयुक्त टास्क फोर्स को दिये गये। इसके साथ ही उन्होंने खनिजों के अवैध उत्खनन / परिवहन में जप्त वाहनों को नजदीकी पुलिस थाना में सुरक्षित रखे जाने हेतु टास्क फोर्स व थाना प्रभारियों के बीच आवश्यक समन्वय की बात कही।
          बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि रॉयल्टी क्लीयरेंस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही निमार्ण एजेंसी / ठेकेदार के अंतिम देयक का भुगतान किया जावे। इसके साथ ही उन्होंने जिले के समस्त निमार्ण विभागों के अंतर्गत निर्माणाधीन कार्यों में उपयोग हेतु संभावित खनिज की मात्रा की जानकारी प्रेषित करने के निर्देश दिए।

             

बैठक में एस.ई.सी.एल. के अंर्तगत संचालित कोयला खदान क्षेत्रों से वाहन क्षमता अनुसार खनिज कोयला की निकासी सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिए गए ।साथ ही एस.ई.सी.एल. के अंर्तगत संचालित कोयला खदान क्षेत्र के भीतर एवं बाहर (डम्प) क्षेत्रों से कोयला चोरी के संबंध में एस. ई. सी. एल. प्रबंधन एवं केन्द्रीय सुरक्षा बल द्वारा प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किये जाने की बात कही गई।बैठक मे कोयला परिवहन हेतु प्रतिबंधित सड़क में भारी वाहन की आवगमन पर निगरानी रखे जाने की बात भी कही गई।
                 इसी के साथ पर्यावरणीय विभाग द्वारा जारी गाइडलाईन के अनुसार जिले में 10 जून से 15 अक्टूबर 2025 के मध्य नदियों से खनिज रेत का उत्खनन पूर्णतः प्रतिबंधित होने के कारण जिले में खनिज रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन पर विशेष निगरानी के संबंध में खनिज, राजस्व एवं परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया।

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