सिंधु स्वाभिमान समाचारपत्र आनंद मिश्र जिला संवाददाता बलरामपुर आवेदक राजू बरगाह पिता रामचन्दर बरगाह उम्र 24 वर्ष निवास ग्राम सौतार (पखनापारा) थाना प्रतापपुर, जिला सूरजपुर के रिपोर्ट पर चौकी रनहत थाना चलगली के मर्ग कमांक 07/2025, धारा 194 बी.एन.एस.एस. व अपराध कमांक 20/2025, धारा 103(1) भारतिय.न्याय.संहीता कायम कर प्रकरण मे विवेचना दौरान घटनास्थल पुलिस के द्वारा निरीक्षण पर मृतिका प्रमीला बरगाह के घर के अंदर खून के धब्बे, चुड़िया टूटी हुई, बाल के गुच्छे, एवं माला टुटा हुआ पाया गया। मृतिका के शव का गवाहों के समक्ष पंचनामा बनाकर शव परीक्षण हेतु जिला चिकित्सालय बलरामपुर आरक्षक व महिला आरक्षक के द्वारा रवाना किया गया। आरोपी अपने कथन में बताया कि दिनांक 15 मार्च2025 के सुबह दोनो पति पत्नि अलग-अलग जगह शराब पीये थे कि शाम 06-07 बजे घर वापस आये इनके बच्चे दादा दादी के घर मे थे कि यह खाना खाने के लिए प्याज काट रहा था उसी समय उसकी पत्नि प्रमीला बरगाह बगल मे बैठकर कुछ काम नही करते हो दिन भर घुमते रहते हो कहने लगी जिसपर दोनो पति-पत्नि मे बहस होने लगा यह अपनी पत्नि को एक थप्पड़ जोर से कान के पास मारा जिससे इसकी पत्नि कुछ दूर जाकर गिर गई, इसकी पत्नि वहां से उठकर इसे मारने लगी तब आरोपी उसका बाल पकडकर खींचकर दो-तीन झाप्पड़ और मारा तथा पत्नि को पकड़कर उसके सिर को दीवाल से लड़ाने लगा जिससे इसकी पत्नि का चूडी एवं माला वहीं टूट गया और सिर में गंभीर चोंट लगा। जब इसकी पत्नि मारने के लिए दौड़ी तब यह अपने हांथ में रखे सब्जी काटने की चाकू से सिर में मारने का प्रयास किया तो सिर को घुमा दी जिससे गर्दन के उपर ठुढी मे लगने से गहरा कट गया और खुन निकलने लगा जिसे यह वही छोडकर अपने पिता के घर चला गया। जब 09:00 बजे रात को घर वापस आया तो इसकी पत्नि वहीं दर्द से कराह रही थी जिसे विस्तर में सुला दिया। सुबह 05:00 बजे उठकर देखा तो इसकी पत्नि की मृत्यु हो गई थी। मर्ग जांच एव अपराध विवेचना दौरान घटनास्थल निरीक्षण, कथन प्रार्थी व गवाहान शव निरीक्षण, राय पंचान, राय पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर मौजूद साक्ष्य, खून आलुदा मिट्टी, सादी मिट्टी, टूटे हुए चूडी, माला, एवं आरोपी के कथन के आधार पर आरोपी द्वारा घर से निकालकर पेश करने पर घटना में प्रयुक्त चाकू जप्ती कार्यवाही से आरोपी बिनोद बरगाह पिता श्रीमान बरगाह उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम मकरो (हेंठपारा) चौकी रनहत थाना चलगली के विरूद्ध धारा सदर का अपराध सबूत पाये जाने पर दिनांक 17.03. 2025 के 14:15 बजे समक्ष गवाहन मुताबिक गिरफ्तारी पत्रक के गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनो को देकर आरोपी बिनोद बरगाह को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय बलरामपुर भेजी गई है। Post navigation शादी का झांसा देकर युवती का दैहिक शोषण करने वाला आरोपी पुणे महाराष्ट्र से गिरफ्तार। बलरामपुर में हाथी ने पति-पत्नी पर किया हमला, इलाज के दौरान पत्नी की मौत