सिंधु स्वाभिमान समाचारपत्र सूरजपुर जिले में पर्यावरणीय विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार जिले में 10 जून से 15 अक्टूबर 2025 के मध्य नदियों से खनिज रेत का उत्खनन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जिले में रेत उत्खनन,परिवहन,पर विशेष निगरानी के संबंध में खनिज,राजस्व एवं परिवहन विभाग को निर्देश जारी किया गया है। दिनांक 23/06/2025 को कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार खनिज एवं राजस्व विभाग की संयुक्त कार्यवाही में ग्राम चाचीदांड, खड़गवाँ एवं कुरुवां क्षेत्र से खनिज रेत के अवैध परिवहन में संलिप्त कुल 04 वाहनों को जप्त किया गया, जिसमे उपरोक्त सभी वाहनों को थाना प्रतापपुर, खड़गवाँ एवं जयनगर की अभिरक्षा में सुरक्षार्थ रखा गया है ।इसके अतिरिक्त भी विगत दो दिनों पूर्व भी अवैध खनिज परिवहन करते हुए लटोरी क्षेत्र में कुल 03 गिट्टी,रेत एवं मिट्टी ईंट के एक एक प्रकरण भी दर्ज किए गए हैं ।उपरोक्त सभी मालिकों के विरुद्ध खनिज नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी ।
रेत के अवैध परिवहन में प्रयुक्त 4 गाड़ियों को किया गया जप्त
